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स्वराज इंडिया ने चुनाव चिह्न मामले में की खंडपीठ के समक्ष अपील

स्वराज इंडिया ने चुनाव चिह्न मामले में की खंडपीठ के समक्ष अपील-स्वराज इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उसकी पार्टी के नगर निगम उम्मीदवारों को सामान्य चुनाव चिह्न याचिका को खारिज किये जाने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है।

दिल्ली हाई कोर्ट की जज हीमा कोहली ने कल स्वराज इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पार्टी को नगर निगमों के चुनाव के लिये सामान्य चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया गया था। राज्य चुनाव आयोग ने भी इससे पहले स्वराज इंडिया को एक चुनाव चिह्न देने से इंकार करते हुए कहा था कि कानून के मुताबिक उसे यह नहीं दिया जा सकता है। स्वराज इंडिया ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जो खारिज कर दी गयी थी। याचिका खारिज करने के खिलाफ स्वराज इंडिया ने आज खंडपीठ के समक्ष अपील की।

इस मामले में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ गुरुवार को ऊपर के अदालत में अपील करेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने कहा कि जब हमने एमसीडी चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो हमें पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं हैं, सरकार नहीं है। आज हमें पता चल गया कि हमारे पास सिम्बल भी नहीं है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने कहा कि दिल्ली चुनाव आयोग के इलेक्शन सिम्बल से सम्बंधित नियम बदलने के निवेदन को दिल्ली सरकार ने दो साल से सिर्फ़ इसलिए लटकाकर रखा ताकि स्वराज इंडिया को नुकसान हो।