
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ‘कम लाइन लॉस’ वाले फीडरों को 24 घण्टे बिजली देने के आदेश के 48 घण्टे के भीतर ही ऐसे 74 फीडर्स को 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल गाजियाबाद के मोदीनगर, लोनी और बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के नगरीय क्षेत्रों में 16 बिजली घरों के अन्तर्गत 74 फीडर्स को 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की।
‘कम लाइन लॉस :नुकसान:’ वाले फीडरों को 24 घण्टे बिजली देने के आदेश के 48 घण्टे के भीतर ही ऐसे 74 फीडर्स को 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस घोषणा के बाद मोदीनगर के लगभग दो लाख, सिकन्दराबाद के 97 हजार एवं लोनी क्षेत्र के डेढ लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सिकन्दराबाद के नगरीय क्षेत्र एवं लोनी क्षेत्र के ट्रोनिका सिटी, अप्रैल पार्क, रूप नगर, डीएलएफ, लालबाग, कृष्णा विहार, कुटी एवं इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र पर स्थापित बिजली घरों के फीडर्स में तत्काल प्रभाव से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति शुरू हो गयी है।
प्रवक्ता ने आज कहा, ‘‘..पॉवर फॉर आल.. योजना के तहत अक्टूबर 2018 से पूरे प्रदेश में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। इसके लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही बिजली चोरी पर लगाम कसने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने और बकाया वसूली के लिए ‘एमनेस्टी योजना’ भी शुरू की गयी है। एमनेस्टी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसके अलावा, 10 हजार रुपये से अधिक के बिल को चार किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में सर्वदा :स्पेशल एमनेस्टी फॉर रिस्पॉन्सिबल वॉलन्टरी डिक्लरेशन: योजना की शुरूआत की गयी है। इसके तहत कटिया से बिजली लेने, घरेलू कनेक्शन पर कॉमर्शियल यूज करने और चोरी से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गयी है।
उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शन दो महीने के अन्दर नियमित करवा ऐसे उपभोक्ता मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने राज्य को 24 घण्टे बिजली देने के लिए बकाया भुगतान करने और कनेक्शन नियमित करवाने का अनुरोध किया है। सर्वदा योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को जुर्माने और कार्रवाई से राहत दी गयी है। ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार बकाया ही चुकाना होगा।
( Source – PTI )