अखिलेश सरकार को राहत, नही देना होगा आपराधिक मामले वापिस लेने का विवरण
नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय ने आज उत्तरप्रदेश सरकार को राहत देते हुये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रदेश सरकार से विवरण मांगा गया था कि गत तीन वर्षों में कितने आपराधिक मामले वापस लिये गये हैं।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और यूयू ललित की अवकाश प्राप्त पीठ ने आज अखिलेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाते हुये याचिका दायर की गई थी कि राज्य सरकार एक विशेष वर्ग से जुड़े लोगों पर चल रहे आपराधिक मामलों को वापिस ले रही है। जिसपर उच्च न्यायालय ने पिछले तीन साल में राज्यसरकार द्वारा वापिस लिये गये आपराधिक मामलों का विवरण मांगा था।आज न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील विजय बहादूर सिंह ने दलील दी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।