नई दिल्ली: यूपी के एटा जिले के अलीगंज इलाके में शौच के लिए गई एक नाबालिग लड़की से कुछ दरिंदों ने किया गैंगरेप। पीड़िता से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 14/15 मई की रात को 17 वर्षीय एक दलित लड़की शौच के लिए गई थी उसी वक्त एक युवक ने हथियार दिखाकर उसको अगवा कर लिया। इसके बाद अपने दो साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है।
उधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने 35 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आर के सोनी ने सजा का ऐलान किया।
भोपाल में 16 सितंबर 2015 की रात 10 से 11 बजे के बीच सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास तीनों आरोपियों ने चलती हुई सिटी मिनी बस में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद में उसे सड़क पर पटक कर फरार हो गए थे। दोषियों में सलमान बस का चालक और उसके दो साथी शामिल हैं।