
इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने सुनंदा पुष्कर मर्डर मामले में आरोपी के तौर पर तलब करना चाहिये। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनके पास पर्याप्त मात्रा में थरूर के खिलाफ़ सबूत हैं।
दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में थरूर को एक आरोपी के तौर पर नामजद किया है । पुलिस का आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही हिंसा का प्रयोग किया ।शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह को मामले में महत्वपूर्ण गवाह के रूप में पुलिस पेश करने वाली है ।
सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में पाया गया था । जिसके बाद उनके पति थरूर पर पुलिस के शक की सुई लटक गई थी । कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर पर IPC की दो धाराओं में मुकदमा चलेगा जिनमें 498 A और 306 हैं । 498 A में तीन साल की सजा और 306 में 10 साल की सजा हो सकती है ।