पाक अदालत में मुम्बई हमले की सुनवाई तीन जून तक स्थगित
इस्लामाबाद,। लश्कर ए तैयबा के कमांडर और मुम्बई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी सहित इस मामले के सात आरोपियों की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक अदालत ने आज सुनवाई तीन जून तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि न्यायाधीश न्यायिक कोर्स पर चले गए।
अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि मुम्बई मामले की सुनवाई आज नहीं हो सकी क्योंकि न्यायाधीश न्यायिक कोर्स पर चले गए। अदालत के कार्यालय ने सुनवाई की अगली तारीख बुधवार तय की है।पिछली सुनवाई के दिन 20 मई को इस्लामाबाद की इस आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने सात गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। निचली अदालत ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से केस रिकार्ड मिलने के बाद ही गवाहों को बुलाया था और ऐसी उम्मीद बनी थी कि सुनवाई पर अब किसी अन्य विवाद का साया नहीं पड़ेगा।इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक ने पिछली सुनवाई के दौरान लखवी को कथित सुरक्षा संबंधी खतरों के सिलसिले में अदालत में जवाब भी दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पेशी से छूट देने के लखवी के अनुरोध पर दलीलें अगली सुनवाई के दौरान सुने जाने की संभावना है।लखवी का दावा है कि उसकी जान को गंभीर खतरा है और उसे सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दी जाए। लश्कर ए तैयबा के कमांडर और मुम्बई हमले के मुख्य साजिशकर्ता को 10 अप्रैल को आदियाला जेल से छोड़ दिया गया था क्योंकि लाहौर उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा कानून के तहत उसे हिरासत में रखने पर स्थगन लगा दिया था। बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी की जमानत को चुनौती देने देने वाली सरकार की याचिका का निस्तारण करते हुए निचली अदालत को मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए दो महीने (जून मध्य तक) तक का वक्त दिया था। लखवी अपनी रिहाई के बाद अज्ञात स्थान पर रह रहा है। लखवी और छह अन्य- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम पर मुम्बई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे।