लखनऊ की एक अदालत ने आगजनी के तीन मामलों में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन को आज जमानत दे दी।
अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने साजन को 20-20 हजार रुपये के बंधपत्रों तथा इतने ही रकम के एक निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
साजन ने वर्ष 2010 में लखनऊ के हजरतगंज, आशियाना तथा कृष्णा नगर थाना क्षेत्रों में हुई आगजनी की तीन वारदात के मामले में कल अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
उसके फौरन बाद उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसे खारिज कर दिया था। लिहाजा उन्होंने अपर सत्र न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन वहां से भी राहत ना मिलने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उन तीनों मामलों में साजन को जमानत दे दी।
( Source – PTI )