दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोई खबर प्रसारित करने या चर्चा आयोजित करने से टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को रोकने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित करने से आज इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने गोस्वामी और चैनल को नोटिस जारी किया तथा थरूर की याचिका पर उनसे जवाब मांगा।
थरूर ने याचिका में आग्रह किया है कि सुनंदा की मौत से जुड़ी अदालती कार्यवाही के संबंध में अर्णब और चैनल को कथित गलत रिपोर्टिंग करने से रोका जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और केवल तभी इस पर कोई विस्तृत आदेश पारित किया जा सकता है।
( Source – PTI )