दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें लाइसेंस के लिए उबर कैब कंपनी का आवेदन रद्द कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से इस कंपनी के आवेदन पर फिर से विचार करने को कहा है । न्यायालय ने कहा कि सरकार के नियमों को लागू करने के लिए उसे समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पूरी तरह प्रतिबंध उचित नहीं है और कंपनियों को एक मौका मिलना चाहिए ।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उबर कंपनी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को दायर याचिका में कंपनी ने लाइसेंस देने से इंकार करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।तीन जून को दिल्ली सरकार ने उबर और दो अन्य अमरीकी टैक्सी बुकिंग कंपनियों ओला और टैक्सी फॉर श्योर के लाइसेंस-आवेदनों को नामंजूर कर दिया था ।