जिला स्तर के एक उपभोक्ता मंच ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 2002 में हुई लूट की वारदात का मुआवजा दे। उपभोक्ता मंच का कहना है कि निगम का दावा निपटान करने से मना करना सेवा में ‘कोताही’ है।
गौरतलब है कि 2002 में कुछ असामाजिक तत्वों ने लूट को अंजाम दिया था जिसमें निगम को दो लाख रपये से ज्यादा की चपत लगी थी।
इसके अलावा उपभोक्ता मंच ने कंपनी को निगम के कानूनी खर्च के 11000 रपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
मंच ने कहा कि कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया जाता है और वह निगम को छह प्रतिशत वाषिर्क के ब्याज समेत 226598 रपये का भुगतान करे। यह ब्याज 16 अप्रैल 2002 से अब तक का होगा। इसके अलावा 11000 रपये के कानूनी कार्रवाई पर खर्च का भी भुगतान करे।
( Source – PTI )