
जिलाधीश पंकज ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले स्थानों में डीजे बजाने तथा पटाखों..आतिशबाजी पर पुर्णतय: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार जिला में विवाह समारोह, हाल, सड़को व गलियों में देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजते है तथा पटाखें..आतिशबाजी भी की जाती है। ऊंची आवाज में डीजे बजाने व पटाखों आदि के शोर एवं प्रदूषण से आम जनता को बहुत परेशानी होती है। पटाखें बजाने और आतिशबाजी करने से जान व माल की हानि होने की आंशका बनी रहती है।
उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगी।
( Source – पीटीआई-भाषा )