दिल्ली की एक अदालत ने मरीज के साथ बलात्कार के आरोपी गुड़गांव के सिविल अस्पताल के 47 वर्षीय हड्डी रोग विशेषज्ञ को आज यह कहते हुए इस मामले से बरी कर दिया कि महिला की गवाही से स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर ने कभी भी उसका बलात्कार नहीं किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने सर्जन अरविंद जिंदल को यह कहते हुये आरोप से बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 44 वर्षीय महिला मरीज ने आरोप लगाया था कि एक गैर सरकारी संगठन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर डॉक्टर उसे द्वारका में एक दोस्त के घर पर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद ही सर्जन को गिरफ्तार पिछले साल अक्तूबर में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुनवाई के दौरान महिला ने अपनी गवाही में कहा कि उसके और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बना था।
( Source – PTI )