उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 अक्तूबर 2010 को तंदवारी थाने के गोधनी गांव में शत्रुघ्न और रामकिशुन नामक व्यक्तियों ने दिनेश नाम के युवक को घर से बुलाकर उसकी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी थी। उसका सिर कटा शव पुलिस ने खेत से बरामद किया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :द्वितीय: संजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शत्रुघ्न और रामकिशुन को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक अन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. के. अस्थाना की अदालत ने अपनी पत्नी असमां को बेटे ऐजाज और बेटी खुशी को साथ लेकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का जुर्म साबित होने पर रफीक नामक व्यक्ति को 10 साल कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अपने पति के जुल्म से तंग आ कर असमां ने छह मई 2012 को अपने बेटे ऐजाज और बेटी खुशी को साथ लेकर आग लगा ली थी, जिससे तीनों की मौत हो गयी थी।
( Source – पीटीआई-भाषा )