म्रदास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह के मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का इलाज 22 सितंबर से यहां के एक अस्पताल में चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘इस मंच का राजनीतिक हितों के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए और यह याचिका प्रचार का एक तरीका है।’’ अदालत ने कहा, ‘‘अस्पताल पहले से ही स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर रहा है और यह याचिका खारिज की जाती है।’’ एक सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी ने अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु की जनता मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती है। याचिका में यह भी मांग की गयी थी कि जयललिता अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अधिकारियों के साथ अस्पताल में जो बैठकें कर रही हैं उनकी तस्वीरें भी जारी की जायें।
अन्ना्रदमुक की 68 वर्षीय नेता जयललिता को बुखार और निर्जलीकरण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
( Source – पीटीआई-भाषा )