केरल उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में अभिनेता दिलीप को जमानत देने से इंकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में अभिनेता दिलीप को जमानत देने से इंकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में अभिनेता दिलीप को जमानत देने से इंकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने मलयाली अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका आज ठुकरा दी। दिलीप को यहां 17 फरवरी को दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय अभिनेत्री के अपहरण और मारपीट की कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने अभिनेता की याचिका ठुकराते हुये कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और अभी अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले के अहम प्रमाण बताए गए मोबाइल फोन की बरामदगी नहीं हुयी है।

अदालत ने कहा कि मामले की साजिश रचने में आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है और इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए साबित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त प्रभावशाली व्यक्ति है और जांच के इस चरण में उसे जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि मलयाली अभिनेता दिलीप को 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अंगमालि मेजिस्ट्री अदालत ने राहत देने से इंकार करते हुये उसे 25 जुलाई तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अभिनेता ने केरल उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया था।

उल्लेखनीय है कि दिलीप पर 17 फरवरी को अभिनेत्री के अपहरण की आपराधिक साजिश रचने और उस पर हमला करने समेत भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता अपने गृहनगर आलुवा के कारागार में बंद है।

पुलिस का दावा है कि अभिनेत्री का अपहरण, मारपीट और इस कृत्य का वीडियो बनाने की साजिश दिलीप और मुख्य आरोपी पुलसर सुनी ने रची थी।

( Source – PTI )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!