पंजाब सरकार ने आज अमृतसर में खालसा कॉलेज के ‘विरासत चरित्र की रक्षा’ करने के मद्देनजर ‘खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम’ को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया।
पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने यहां यह अध्यादेश जारी किया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि 2016 कानून को निरस्त करने का निर्णय राज्य के मंत्रिमंडल ने अप्रैल में लिया था।
उच्च शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने कहा कि खालसा कॉलेज को खालसा विरासत की एक महत्वपूर्ण पहचान बनने में एक लंबा समय लगा है और 2016 में बना विश्वविद्यालय उसके स्वरूप एवं प्राचीन प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है।
( Source – PTI )