
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मुकदमे में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 अगस्त 2014 को बॉंसडीह कोतवाली क्षेत्र के पहिया गांव में राधामोहन नामक व्यक्ति की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पहिया गांव के ही रहने वाले मदन, बलिराम तथा वीरेंद्र यादव नामक व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अपर जिला न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल मदन, बलिराम तथा वीरेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
( Source – PTI )