
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने सात साल की एक बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी एक दम्पति समेत तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फेफना थाना क्षेत्र के सहदेश गांव निवासी अवधेश उपाध्याय ने छह अक्तूबर 2011 को फेफना थाने में अपनी बेटी बीनू :सात: के अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उपाध्याय का आरोप था कि उसके परिवार तथा गांव के लोगों ने बीनू को आखिरी बार अभिमन्यु शर्मा, उसकी पत्नी मीरा, बहन उषा और मां परमेश्वरी देवी के साथ देखा था। रिपोर्ट में इन चारों को नामजद किया गया था।
अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल अभिमन्यु, मीरा तथा उषा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 40-40 हजार रपये जुर्माने की सजा सुनायी।
मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान आरोपी परमेश्वरी देवी की मौत हो गयी थी।
( Source – PTI )