मेरठ जिले में जबरन वसूली की राशि नहीं चुकाने पर एक डॉक्टर के हत्या के सिलसिले में स्थानीय अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डी सी सिंह ने भादंसं की धारा 302 के तहत अरूण, अजय और अनुराधा को दोषी पाया और कहा कि 20 अगस्त को इन्हें सजा सुनायी जाएगी।
सरकारी वकील जितेन्द्र त्यागी ने बताया कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को मेरठ के बेहसुमा शहर में उनके क्लीनिक में 6 अगस्त 2013 को तीनों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने जबरन वसूली की राशि नहीं चुकाई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के पर बाद में मामले को मुजफ्फरनगर अदालत स्थानांतरित कर दिया गया था।
( Source – पीटीआई-भाषा )