वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम को अंतरिम राहत में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: को आज निर्देश दिया कि वह अपने उस सम्मन पर अगले आदेश तक आगे नहीं बढ़े, जिसमें उनसे सारदा चिटफंड घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में उपस्थित होने को कहा गया था।
नलिनी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी हैं।
ईडी के सात सितंबर के सम्मन को निरस्त करने के लिए दायर नलिनी की याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति टी एस शिवग्ननम ने कहा कि अदालत अंतरिम राहत देने को तैयार है क्योंकि ऐसा नहीं करने से रिट याचिका निर्थक हो जाएगी। नलिनी को पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया गया था।
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता के सहायक निदेशक को निर्देश दिया कि वह सम्मन के आदेश पर आगे नहीं बढ़ें और मामले को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा।
( Source – पीटीआई-भाषा )