
महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी।
कड़ी सुरक्षा के बीच अपने समर्थकों के साथ सुबह करीब साढ़े दस बजे ठाणे जिला स्थित भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत पहुंचे राहुल न्यायाधीश तुषार वाजे के समक्ष पेश हुए जिन्होंने मामले को 30 जनवरी 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल कांग्रेस नेता की जमानत के लिए जमानतदार के रूप में खड़े हुए ।
राहुल के खिलाफ स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मामला दायर किया था । कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव संबंधी अभियान के दौरान छह मार्च 2014 को अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के खिलाफ टिप्पणी की थी ।
रैली के दौरान राहुल ने कहा था, ‘‘आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की ।’’ शिकायतकर्ता के वकील नंदू फड़के ने अदालत से कहा कि यदि राहुल अपनी ‘‘गलती’’ मान लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर मामला वापस ले सकते हैं क्योंकि शिकायतकर्ता :कुंटे: ‘‘क्षमा करने और भूल जाने में’’ विश्वास करते हैं ।
फड़के ने कहा कि इसके साथ ही राहुल को शपथपत्र देना चाहिए कि वह भविष्य में फिर इसे नहीं दोहराएंगे ।
( Source – PTI )