कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आरएसएस मानहानि मामले में सुनवाई के लिए यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए । यह मामला उनकी उन कथित टिप्पणियों से संबंधित है जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भगवा संगठन के लोगों पर लगाया था ।
अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष का बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई तीन मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल ने मानहानि मामले में आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने को प्राथमिकता दी है ।
अदालत के बाहर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से बाद में संक्षिप्त बातचीत में राहुल ने कहा कि उनकी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जिसने महात्मा गांधी को मारा ।
मजिस्ट्रेट तुषार वाजे ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, ‘‘उनका :राहुल का: बयान दर्ज करने के लिए तीन मार्च की तारीख तय की जाती है ।’’ राहुल के खिलाफ आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मामला दायर किया था । राहुल ने छह मार्च 2014 को भिवंडी में अपने एक भाषण में आरोप लगाया था, ‘‘आरएसएस के लोगों ने गांधी को मारा था।’’ मामले की सुनवाई टाले जाने से पहले राहुल के वकीलों अशोक मुंडेरगी तथा नारायण अय्यर ने अदालत को बताया कि उन्हें समाचार पत्र :जिसने कांग्रेस नेता के बारे में खबर छापी थी: की पूरी प्रति नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ कटिंग मिली हैं ।
मुंडेरगी ने अदालत से कहा कि उन्हें समूचे दस्तावेज देखने होंगे तथा बयान दर्ज किए जाने से पहले जरूरी होने पर वह दलील देंगे । उन्होंने तब अय्यर के साथ एक स्थगन आवेदन दायर किया ।
हालांकि शिकायतकर्ता के वकील नंदू फड़के ने अदालत से आग्रह किया कि राहुल का बयान आज दर्ज किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने उनका आग्रह खारिज कर दिया ।
( Source – PTI )