उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने करीब 15 साल पहले एक दलित महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में दोष सिद्घ होने पर दो आरोपियों को 15-15 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवम्बर 2001 को नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक दलित महिला से ओमप्रकाश तिवारी और राजकरन तिवारी नामक व्यक्तियों ने बलात्कार किया था।
इस मामले में पीड़िता के पति की तहरीर पर नरैनी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विशेष न्यायाधीश :एससीएसटी एक्ट: डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपियों ओमप्रकाश और राजकरन को बलात्कार का दोषी मानते हुए 15-15 साल की कैद और 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
( Source – PTI )