लखनऊ की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति एवं अन्य के खिलाफ अपहरण एवं छेड़खानी के आपराधिक मामले में विवेचक से सात सितंबर को विस्तृत रिपोर्ट तलब की है ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संध्या श्रीवास्तव ने गायत्री प्रजापति व अन्य के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले में विवेचक से सात सितंबर को विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने यह आदेश गायत्री प्रजापति की ओर से दाखिल एक अर्जी पर दिया है।
अर्जी पर बहस करते हुए वकील सुनील सिंह ने कहा कि बीते नौ अगस्त को अदालत ने इस मामले में विवेचक को एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक वह इस मामले की वादिनी का हस्ताक्षर नमूना लें। उस नमूने का इस मुकदमे की तहरीर में दर्ज वादिनी के हस्ताक्षर के नमूने से मिलान की त्वरित कार्यवाही करें। साथ ही यह भी आदेश दिया था कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से अदालत को भी अवगत कराएं।
अर्जी में कहा गया कि अदालत के इस आदेश का विवेचक पालन नहीं कर रहे हैं जबकि मुल्जिम न्यायिक अभिरक्षा में है। सात अक्टूबर, 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी।
( Source – PTI )