बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के दौरान सुरक्षा के संबंध में कुछ स्कूलों की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड :सीबीएसई: ने चेताया है कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी लापरवाही के लिए स्कूल के प्रबंधन एवं प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जायेगा। इसके साथ ही दोषी पाये गए स्कूलों की बोर्ड से संबद्धता भी रद्द की जा सकती है।

सीबीएसई के उप सचिव :संबद्धता: के श्रीनिवासन की ओर से स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि बोर्ड हमेशा से छात्र केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने की वकालत करता रहा है और उसका पाठ्यक्रम, पाठ्येत्तर विषयों, स्वास्थ्य संबंधी पहल के साथ बच्चों के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास पर जोर देता रहा है। वह इस संबंध में समय समय पर परिपत्र जारी करता है ।

इसमें कहा गया है कि एम सी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य मामले में 16 दिसंबर 1997 को उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया जिसमें बच्चों को ले जाने वाले बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में दिशानिर्देश शामिल हैं ।

परिपत्र में कहा गया है कि हालांकि मीडिया में बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के दौरान सुरक्षा के संबंध में कुछ स्कूलों की लापरवाही की घटनाओं की खबरें आई हैं और इनसे स्कूली बच्चों की सुरक्षा के बारे में गहरी चिंताएं सामने आई हैं।

बोर्ड ने कहा है, ‘‘बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी लापरवाही के लिए स्कूल के प्रबंधन एवं प्रचार्य को जिम्मेदार ठहराया जायेगा। इनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी जिसमें नियमों के तहत स्कूलों की बोर्ड से संबद्धता भी रद्द की जा सकती है।’’

( Source – PTI )

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