नक्सलियों के मददगारों को दस-दस साल की कैद
नक्सलियों के मददगारों को दस-दस साल की कैद

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआईए की विशेष अदालत ने नक्सलियों को विस्फोटक और अन्य रसद पहुंचाने तथा उनका शहरी नेटवर्क चलाने वाले पांच लोगों को दस-दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई बिलासपुर में एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक अमीन खान ने आज यहां बताया कि करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व 25 अगस्त 2013 को रायपुर में सिविल लाइन पुलिस ने कांकेर निवासी बाबूलाल शर्मा और तारक कुंडू को शंकर नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये दोनों लोग नक्सलियों के संपर्क में थे। पुलिस को आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान मिला था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि बाबूलाल और उसके साथी नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने भानुप्रतापपुर से कटियाराम नरेटी और राजेश धुरुवा और शत्रुघ्न वैष्णव को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के लिए मामले को एनआईए को सांैप दिया गया था। खान ने बताया कि सभी पांच आरोपियों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप और विस्फोटक सामग्री रखने की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एनआईए की बिलासपुर स्थित विशेष अदालत में चालान पेश किया गया था। न्यायाधीश आरपी शर्मा ने नक्सलियों को विस्फोटक की आपूर्ति करने और उनका शहरी नेटवर्क चलाने के पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सोमवार को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

( Source – PTI )

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