
उच्चतम न्यायालय ने आज एक अभूतपूर्व आदेश देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी एस कर्णन को न्यायालय की अवमानना करने के लिए तुरंत छह माह के लिए जेल भेजने के निर्देश दिए।
प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी का सर्वसम्मति से यह मानना है कि न्यायाधीश सी एस कर्णन ने न्यायालय की अवमानना की, न्यायपालिका की और उसकी प्रक्रिया की अवमानना की।’’ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर, न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह न्यायाधीश कर्णन को छह माह की जेल की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट है।
पीठ ने कहा, ‘‘सजा का पालन किया जाए और उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए।’’ अपनी तरह का यह पहला मामला है कि जब अवमानना के आरोपों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जेल भेजा जा रहा है।
पीठ ने न्यायाधीश कर्णन द्वारा आगे कोई आदेश पारित किए जाने की स्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को आदेश की सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया है।
( Source – PTI )