
उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें प्रसार भारती को ऐसे क्रिकेट मैचों की लाइव फीड दूरदर्शन :डीडी: चैनलों के जरिये केबल आपरेटरों के साथ साझा करने से रोका गया था जिनका निजी प्रसारकों ईएसपीएन और स्टार के पास विशेष अधिकार है।
पीठ ने कहा कि खेल अधिनियम के प्रावधान के तहत, सामग्री अधिकार मालिकों से प्रसार भारती को प्राप्त लाइव फीड केवल अपने क्षेत्रीय एवं डायरेक्ट टू होम :डीटीएच: नेटवर्कों के सिग्नलों के रीट्रांसमिशन के उद्देश्य के लिए है, ना कि केबल आपरेटरों के लिए।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केन्द्र, प्रसार भारती, होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन की अपीलों को खारिज किया और दिल्ली उच्च न्यायालय के चार फरवरी 2015 के फैसले को सही ठहराया।
( Source – PTI )