![एनजीटी ने बीएस तीन वाहनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश में संशोधन करने से किया इंकार](https://www.pravakta.com/news/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/ngt-300x197.jpg)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर भारत स्टेज तीन के मापदंडों को पूरा करने वाले 10 नए डीजल वाहनों का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम :ईडीएमसी: को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि यह उसके न्याय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ।
पीठ ने कहा, ‘‘ईडीएमसी की ओर से पेश हुए वकील ने 30 मार्च 2017 के आदेश को संशोधित करने का अनुरोध किया है क्यांेकि उनका आवेदन निगम द्वारा बीएस तीन नियमों के तहत खरीदे गए वाहनों के पंजीकरण के लिए है । उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में पारित किए गये आदेश के मद्देनजर इस आवेदन पर विचार हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं है ।’’ उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च को बीएस चार नियम को पूरा न करने वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। भारत में यह उत्सर्जन मापदंड एक अप्रैल से लागू हो गए हैं।
ईडीएमसी के वकील बालंेदू शेखर द्वारा पीठ के समक्ष मामला पेश किये जाने एवं 10 नए डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगे जाने के बाद यह आदेश आया है ।
( Source – PTI )