न्‍यायपालिका में ढांचागत सुधार के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना जारी रखने की सरकार ने दी मंजूरी

न्‍यायपालिका में ढांचागत सुधार के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना जारी रखने की सरकार ने दी मंजूरी
न्‍यायपालिका में ढांचागत सुधार के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना जारी रखने की सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्‍तार करने के लिये केन्‍द्र प्रायोजित योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। इसके तहत न्‍यायपालिका के आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 से आगे 3,320 करोड़ रूपये का अनुमानित परिव्‍यय किया जायेगा । इसके माध्यम से राष्‍ट्रीय न्‍याय सुपुर्दगी और न्‍यायिक सुधार मिशन के माध्‍यम से केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) का कार्यान्‍वयन मिशन मोड में जारी रखा जायेगा । मंत्रिमंडल ने न्‍याय विभाग के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्‍थापना करने की भी मंजूरी दी है जिससे कि कार्य प्रगति, भविष्‍य की परियोजनाओं के साथ-साथ भविष्‍य में संपूर्ण देश में कार्यान्‍यवन के लिए स्‍कीम के अंतर्गत निर्माण किए जाने वाले न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के नियम और विशेषताएं बनाने तथा बेहतर परिसंपत्ति सहित निर्माणाधीन न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों की कार्य प्रगति पर आंकड़े एकत्रित किए जा सके।

इस योजना से जिला, उप-जिला, तालुका, तहसील, ग्राम पंचायत और गांव स्‍तर सहित संपूर्ण देश के जिला एवं अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों एवं न्‍यायधीशों के लिए उपयुक्‍त संख्‍या में न्‍याय परिसर और आवासीय यूनिट की उपलब्‍धता में बढ़ोतरी होगी। इससे देशभर में न्‍यायपालिका कार्य प्रणाली और कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी जिससे कि देश के प्रत्‍येक नागरिक तक न्‍याय प्रक्रिया पहुंच पाए।

जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों या न्‍यायधिशों के लिए न्‍यायालय परिसरों और आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम के अन्‍तर्गत राज्‍य सरकारों या संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्‍यों को छोड़कर राज्‍यों के संबंध में वर्तमान निधियों के आवंटन का अनुपात केंद्र और राज्‍य के लिए क्रमश: 60:40 है। पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्‍यों के संबंध में निधि आवंटन का अनुपात 90:10 और संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में 100 प्रतिशत है।

इससे जिला और अधिनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों या न्‍यायधीशों के लिए 3000 न्‍यायालय परिसरों और 1800 आवासीय यूनिटों के निर्माण की चल रही परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी।

( Source – PTI )

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