
उच्चतम न्यायालय ने समस्या में घिरी जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी यूनिटेक लि. को सितंबर तक उन निवेशकों की 15 करोड़ रपये की मूल राशि उन्हंे लौटाने हेतु जमा करने का आज निर्देश दिया जिन्होंने कंपनी की गुड़गांव की एक परियोजना में फ्लैट खरीदे लेकिन उन्हें समय पर उनका कब्जा नहीं दिया गया।
न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायाधीश यू यू ललित की पीठ ने 38 निवेशकों का पैसा लौटाने के लिये कंपनी को पांच करोड़ रपये दो सप्ताह में तथा बाकी 10 करोड़ रपये अगले महीने के अंत तक न्यायालय की रजिस्ट्री के पास जमा करने का निर्देश देते हुए कहा ‘‘हमें तकलीफ हो रही है।’’ पीठ ने यूनिटेक की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, ‘‘आप हमें यह बताइये आप कैसे भुगतान करेंगे? क्या निवेशकों को ब्याज भी दिया जाएगा, इस पर हम बाद में विचार करेंगे ।’’ सवाल के जवाब में सिब्बल ने कहा, ‘‘हम ग्राहकों की चिंता को समझते हैं। वे वैकल्पिक मकान ले सकते हैं। हम किराये का भुगतान करेंगे।’’ पीठ ने इस पर तपाक से कहा, ‘‘क्या वे किराये का मकान छोड़ कर फिर किराये में जाएंगे? कुछ नहीं हो रहा है।’ सिब्बल ने न्यायालय से कहा कि मुद्दे का कुछ समाधान होना चाहिए लेकिन पीठ ने कहा, ‘‘आप धन जमा कीजिए..आप पहले 15 करोड़ रपये जमा कीजिए। पहले मूल राशि दीजिए।’’
( Source – पीटीआई-भाषा )