शादी पाकिस्तान में और नागरिकता भारत की

संदीप सृजन

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया तो एक नया मुद्दा सार्वजनिक हो उठा। भारत की महिलाओं की पाकिस्तान में शादी हुई और वे भारत में रह कर बच्चें पैदा कर रही है। यह मुद्दा तब और जटिल हो जाता है जब इन महिलाओं के बच्चे या पति पाकिस्तानी नागरिकता रखते हैं। इस दौरान, कई ऐसी महिलाएं सामने आईं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट था लेकिन उनके पति या बच्चे पाकिस्तानी नागरिक थे। इन मामलों ने यह सवाल उठाया कि क्या ऐसी व्यवस्था भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

हम देखे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी रही है। हाल के दिनों में, एक नया मुद्दा चर्चा में आया है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यह मुद्दा है पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिलाओं का भारत की नागरिकता बनाए रखना। कुछ लोग इसे केवल व्यक्तिगत पसंद या पारिवारिक मामला मान सकते हैं लेकिन गहरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक एकता और भारत की संप्रभुता पर गंभीर सवाल उठाता है।

भारत का संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक साथ दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, निर्धारित करने और रद्द करने के नियम स्पष्ट हैं। फिर भी, हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां भारतीय महिलाएं, जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, भारत की नागरिकता बनाए रखती हैं। कुछ मामलों में, ऐसी महिलाएं अपने पाकिस्तानी पति और बच्चों के साथ भारत में रह रही हैं या बार-बार भारत-पाकिस्तान के बीच यात्रा कर रही हैं।

पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता हमेशा से संवेदनशील रहा है। सीमा पर तनाव, आतंकवादी हमले, और जासूसी के मामले दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ाते हैं। ऐसे में, भारतीय नागरिकता रखने वाली महिलाएं, जो पाकिस्तानी नागरिकों से विवाहित हैं, संभावित रूप से जासूसी या आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। यह केवल एक आशंका नहीं है, बल्कि हाल के कुछ मामलों ने इस खतरे को उजागर किया है।

उदाहरण के लिए, सीमा हैदर का मामला चर्चा में रहा है। सीमा, जो पाकिस्तान की नागरिक थीं, ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की। हालांकि सीमा ने दावा किया कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और भारत में रहना चाहती हैं लेकिन उनके अवैध प्रवेश और पाकिस्तानी पृष्ठभूमि ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। ऐसे मामलों में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी शादियां केवल व्यक्तिगत प्रेम कहानियां हैं, या इनके पीछे कोई सुनियोजित साजिश हो सकती है।

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि ऐसी शादियां भारत में “स्लीपर सेल” बनाने का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि ये दावे पूरी तरह सत्यापित नहीं हैं लेकिन यह सच है कि भारत की उदार नागरिकता नीतियों का दुरुपयोग संभव है, विशेष रूप से, पाकिस्तान जैसे देश के साथ, जहां आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं. ऐसी शादियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

भारत का नागरिकता कानून इस तरह के मामलों को संबोधित करने में अपर्याप्त प्रतीत होता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी से शादी करता है तो उनकी नागरिकता स्वतः रद्द नहीं होती। हालांकि, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसी महिलाएं पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करतीं और भारत की नागरिकता बनाए रखती हैं।

पाकिस्तान में भी नागरिकता कानून पक्षपाती हैं। वहां, यदि कोई पुरुष विदेशी महिला से शादी करता है तो उस महिला को पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है लेकिन यदि कोई पाकिस्तानी महिला विदेशी पुरुष से शादी करती है तो उसके पति को नागरिकता नहीं मिलती।

इसके अलावा, भारत में लंबे समय तक रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया भी जटिल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकती है लेकिन यह प्रावधान मुस्लिम प्रवासियों पर लागू नहीं होता। इससे उन मामलों में भेदभाव का आरोप लगता है, जहां पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुष भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं।

ऐसी शादियां भारत की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकती हैं। यदि पाकिस्तानी नागरिक भारत में बसने लगते हैं, तो यह दीर्घकालिक रूप से भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को बदल सकता है। कुछ लोग इसे “सांस्कृतिक जिहाद” या “लव जिहाद” के रूप में भी देखते हैं, हालांकि ये शब्द विवादास्पद हैं और इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए।

इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियों और कानूनों में सुधार करना होगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देश के नागरिक से शादी करता है तो उनकी नागरिकता की समीक्षा की जाएगी। शादी के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर विदेशी नागरिकता स्वीकार न करने पर भारतीय नागरिकता रद्द करने का प्रावधान हो सकता है। ऐसी शादियों और संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से, सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए।

सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग ऐसी शादियों के संभावित खतरों को समझ सकें। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकता और विवाह से संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट द्विपक्षीय समझौते होने चाहिए। इससे दोनों देशों के नागरिकों की स्थिति स्पष्ट होगी और दुरुपयोग की संभावना कम होगी। अवैध प्रवेश या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीमा हैदर जैसे मामलों में त्वरित और पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

शादी पाकिस्तान में और नागरिकता भारत की रखने का मुद्दा केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है; यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हालांकि हर मामला साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को अपनी नागरिकता नीतियों को और सख्त करना होगा, ताकि इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके। साथ ही, सामाजिक जागरूकता और खुफिया निगरानी को बढ़ाकर इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। यह मुद्दा न केवल भारत की सरकार, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी उदारता और सहिष्णुता का दुरुपयोग न हो, और हमारा देश सुरक्षित और एकजुट रहे। इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कदम उठाना समय की मांग है।

संदीप सृजन

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