फोन टैपिंग बनाम निजता का अधिकार

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-सतीश सिंह

अंग्रेजी पत्रिका ”आउटलुक” में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री श्री शरद पवार, मार्क्‍सवादी नेता श्री प्रकाश करात एवं कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह के फोन टेप होने की खबर प्रकाषित होने के बाद एक बार फिर से निजता के अधिकार का मुद्दा गर्म हो गया है।

सत्ताा के गलियारों से लेकर हर गली मोहल्ले में आज फोन टैपिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि यह घटना आपातकाल की याद दिलाती है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पर हकीकत में कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है।

गुजरात में नरेन्द्र मोदी की सरकार पर अक्सर अपने विरोधियों का फोन टैप करने के आरोप लगते रहे हैं। गुजरात के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक श्री आर. वी. श्रीकुमार ने नानावती आयोग के समक्ष अपने दाखिल हलफनामा में कहा था कि राज्य सरकार के गृह मंत्री ने उन्हें सरकार के ही एक दूसरे मंत्री और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अघ्यक्ष श्री शंकर सिंह बघेला का फोन टैप करने के लिए कहा था। गुजरात के ही एक अन्य मंत्री श्री हरेन पंडया ने भी अपनी हत्या से पहले फोन टैप करने की बात कही थी।

झारखंड भी इस मामले में बेहद बदनाम रहा है। अर्जुन मुंडा सरकार के जमाने में झारखंड के विरोधी नेता, व्यवसायी और उघोगपति इतने डरे हुए थे कि उन्हें जल्दी-जल्दी अपना सिम कार्ड बदलना पड़ता था। कर्नाटक में भी विपक्षी पार्टी भाजपा शासित सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाती रही है।

इस बाबत दिलचस्प तथ्य यह है कि आमतौर पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) ही सरकार के आदेश पर फोन टैपिंग का कार्य करती है, पर उनके पास उपलब्ध यंत्र अब झारखंड, उत्तारप्रदेश, मघ्यप्रदेश, पूर्वोत्तार राज्यों सहित देश के 18 राज्यों की पुलिस के पास उपलब्ध है। हालाँकि राज्य पुलिस इन अत्याधुनिक उपकरणों को खरीदने से परहेज करती है, क्योंकि वह जानती है कि इन उपकरणों का बेजा इस्तेमाल करने के लिए नेता उन्हें मजबूर कर सकते हैं। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच राजनीतिक दुश्‍मनी के कारण इन उपकरणों का पंजाब में जमकर दुरुपयोग हुआ है।

राज्य पुलिस के अलावा बीएसएफ, एसआई, एमआई, रॉ एवं आईबी भी आंतकवादियों और घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए फोन टैपिंग का कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि ये ऐजेंसिया फोन टैप करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत की गई हैं।

तकनीकी स्तर पर बदलाव के इस दौर में फोन टैप करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए तकनीकी रुप से बहुत सक्षम होने की आवष्यकता नहीं है। यदि आपके पास एक लैपटॉप के साथ कुछ संचार से जुड़ी हुई तकनीकी यंत्र हैं तो आप भी फोन टैप कर सकते हैं। एंटीना, सर्विस प्रोवाइडर से इजाजत लेना तथा फोन इंटरसेप्सन की आवश्‍यकता इत्यादि अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। इसके कारण आज लगभग सभी राजनीतिक पार्टियाँ इस तकनीक का जमकर फायदा उठा रही हैं।

इन अधतन उपकरणों की सहायता से एक साथ 128 फोन को टैप किया जा सकता है। 4 फोन टैप करने वाले उपकरण की कीमत तकरीबन डेढ़ करोड़ है। उपकरण की कीमत फोन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर 4 से अधिक फोन टैप करना है तो आपको उपकरणों पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और ज्यादा कारिंदे भी इस काम में लगाने पडेंगे।

इस तरह के उपकरण को किसी कमरे या कार में बैठकर अंजाम दिया जा सकता है, पर इन उपकरणों से एक निष्चित रेंज के मोबाईल फोन को ही आप टैप कर सकते हैं। लैंडलाईन वाले फोन को आज भी बिना टेलीफोन एक्सचेंज की मदद से टैप नहीं किया जा सकता है।

भले ही सीधे तौर पर निजता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। फिर भी भारत का न्यायतंत्र खास करके सर्वोच्च न्यायलय अक्सर अपने फैसलों में निजता के अधिकार का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) और 21 में ढूंढ़ने का प्रयास करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत भारत के नागरिकों को बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतगर्त उन्हें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि वे निजी तौर पर स्वतंत्र रुप से रहने के लिए भी अधिकारी होंगे अर्थात कोई उनके जीवन में अनावश्‍यक रुप से हस्तक्षेप नहीं करेगा।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली का मानना है कि फोन टैपिंग सीधे-सीधे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। फोन को सिर्फ सार्वजनिक आपातकाल या जन सुरक्षा के मामले में ही टैप किया जा सकता है। मार्क्‍सवादी नेता सीताराम येचुरी कहते हैं कि बिना अनुमति के फोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 19 का सीधा-सीधा उल्लंघन है।

फोन टैपिंग का यह मामला कोई पहली घटना नहीं है। हमारे देश में फोन टैपिंग का भी एक इतिहास है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 1885 के टेलीग्राफ कानून की नजरों में फोन टैपिंग पूरी तरीके से अवैध कार्यकलाप नहीं है।

चूँकि एक अरसे से इस कानून में कोई संषोधन नहीं हुआ है। इसलिए आज से तकरीबन 3 साल पहले इस बाबत तफसील से दिशा-निर्देश भी जारी किये गये थे। इसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि टेलीफोन टैपिंग के लिए केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव स्तर के अधिकारी से पूर्वानुमति लेना जरुरी होगा। यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिए वैध होती है। इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में 180 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय टेलीग्राफ कानून की धारा 5 (2) के अंतर्गत गृह सचिव की पूर्व में इजाजत लिये बिना विशेष परिस्थितियों में भी टेलीफोन टैपिंग नहीं की जा सकती है।

इस मामले से अलग हटकर देखा जाये तो हमारे देश में निजी सूचनाओं का आदान-पादान बिना व्यवधान के काफी समय से परम्परा के रुप में चला आ रहा है।

कोई भी कारण हो लेकिन हम अक्सर अपने निजी पलों और सूचनाओं को अपने यार-दोस्तों ही नहीं वरन् अजनबियों के साथ भी बाँटते हैं।

बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ जब तक उनके द्वारा चाही गई निजी सूचना उनको आप नहीं उपलब्ध करवायेंगे तब तक वह संस्थान न तो आपका पंजीकरण करेगा और न ही आपको कोई सेवा मुहैया करवाएगा। ऐसे संस्थानों में हमारे लगभग सभी बड़े निजी अस्तपाल शामिल हैं।

हालात ऐसे हो गये हैं कि आपको हर छोटी-छोटी जरुरतों के लिए अपनी निजी सूचना देकर उस संस्थान से सेवा लेना पड़ता है। यहाँ तक की रेल और हवाई जहाज से यात्रा करने के पहले भी आपको निजी जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध करवानी पड़ती है। आजकल बहुत सारे परीक्षाओं के परिणाम आपके निजी जानकारी के साथ प्रकाशित की जाती है।

निजी क्षेत्र में तो आपके द्वारा उपलब्ध जानकारियों का कई प्लेटफार्मों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जानकारी देने की जरुरत निजी संस्थान कभी जरुरी नहीं समझते हैं।

कुछ दिनों से सरकारी परियोजनाओं के तहत नरेगा में आम आदमी की निजता में जमकर दखलंदाजी की जा रही है। वैसे जनगणना के दौरान इकट्ठा की गई निजी जानकारियों का भी दुरुपयोग किया जाता है। जनगणना विभाग इकट्ठा की निजी जानकारियों को अपने बेबसाईट के द्वारा सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित भी करती है, जहाँ से कोई भी अपने फायदे को दृष्टिगत करते हुए उस निजी जानकारी का उपयोग कर सकता है।

होता यह है जब तक किसी व्यक्ति को निजी जानकारियों की चोरी से या उसके गलत उपयोग से कोई नुकसान नहीं पहुँचता है तब तक कोई विवाद नहीं पैदा होता है।

आज बाजार में जासूसी के हर तरह के यंत्र आम आदमी के पहुँच के अंदर है। पेन कैल्क्यूलेटर ट्रांसमीटर, पेन कैमरा, रिकॉर्डर घड़ी, नाईट विजन दूरबीन व चष्मा, वॉल माइक्रोफोन इत्यादि ऐसे यंत्र हैं जिसकी सहायता से किसी के निजी जीवन में आसानी से दखल दिया जा सकता है।

ताजा फोन टैपिंग विवाद सामान्य प्रकृति की घटना नहीं है। इस घटना से कोई आम आदमी नहीं जुड़ा हुआ है। 4 ख्याति प्राप्त नेताओं का इस परिघटना से जुड़ा होना निजता के अधिकार की जरुरत को तो जरुर रेखांकित करता है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई दृष्टि के साथ बहस-मुबाहिस की आवश्‍यकता है साथ ही साथ इस मामले में नये कानून बनाने की भी जरुरत है।

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