राज्यपाल क्या इस आवाज़ को सुनेंगे?

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adiwasiआजादी के बाद विकास के नाम पर कुर्बानी देने का जो नशा इस देश के नागरिकों पर चढ़ा था, वह अब पूरी तरह से उतर चुका है। इस नशे में विकास परियोजनाओं के नाम पर दस लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का उपयोग गैर-वनीय कार्यों के लिए किया गया है। इसके कारण डेढ़ करोड़ से अधिक व्यक्तियों को विस्थापित होना पड़ा, जिसमें से लगभग एक करोड़ तो आदिवासी ही थे। बहुत से आदिवासी समूहों को तो एकाधिक बार विस्थापित होना पड़ा और आज भी वे पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया से बाहर हैं।

देश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 9-10 करोड़ है। तो इस देश में और कौन सा समूह है, जिसकी कुल आबादी के दसवें हिस्से से अधिक को विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी हो? लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं आदिवासियों से आज भी विकास के नाम पर कुर्बानी मांगी जा रही है! यदि ये सहर्ष तैयार न हों, तो जबरदस्ती उन्हें जिबह किया जायेगा। कुर्बानी उनसे मांगी जा रही है, जिनके जीवन में विकास की कोई रोश्नी आज तक नहीं पहुंची। कुर्बानी वे लोग मांग रहे हैं, जिनकी तिजोरियों में पूरा विकास कैद होकर रह गया है। वर्तमान भारत का (वर्ग) संघर्ष यही है कि विकास की रोश्नी से अछूते लोग व समुदाय अब और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारत की लगभग 85 प्रतिशत खनिज सम्पदा जनजातीय व वन क्षेत्रों में पाई जाती है। उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के चलते जबसे प्राकृतिक संसाधनों की लूट तेज हुई है, ये क्षेत्र कार्पोरेट पूंजी के निर्मम निशाने पर आ गये हैं। आज पूरे देश में डेढ़ लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा है। उद्योग अपने विस्तार के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लकड़ी माफियाओं के साथ इनकी सांठ-गांठ है, सो अलग। इसका खामियाजा वनों में रहने वाले आदिवासियों व वनों पर निर्भर स्थानीय निवासियों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी न केवल आजीविका के स्रोत तबाह हो रहे हैं, बल्कि वे परंपरागत वनाधिकारों से भी वंचित हो रहे हैं। पर्यावरण बर्बादी, जैव विविधता के नाश तथा पास्थिति तंत्र के विनाश के कारण देश के आर्थिक रुप से कमजोर तबकों को अलग से भुगतना पड़ता हैं ‘विकास के प्रति लालायित लोग’ इस आबादी की दुर्दशा व समस्याओं के प्रति संवेदनहीन हैं। इससे देश के बड़े हिस्से में ‘सामाजिक अशांति’ पैदा हो रही है। यह अशांति देश में नक्सलवाद के फलने-फूलने के लिए भी खाद-पानी का काम कर रही है।

वैसे तो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पांचवी व छठी अनुसूची, पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र में विस्तार) कानून – पेसा- तथा वनाधिकार कानून के रुप में कई संवैधानिक प्रावधान हैं। ये कानून आदिवासियों के शोषण तथा वन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की बेरहम लूट से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा ग्राम सभा की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं कि बिना उनकी सहमति के इन क्षेत्रों में विकास परियोजनायें संभव नहीं। लेकिन इन पर वास्तविक अमल नहीं हैं, बल्कि कार्पोरेट हितों में स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा इन कानूनों को कमजोर करने की कोशिश की गयी है। कोल आबंटन घोटाले में पीएमओं की भूमिका को कैग ने स्पष्ट तरीके से उजागर किया है। इस राष्ट्रीय संपदा को, जो कि वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की भूमि में दबी पड़ी है, निजी हाथों में सौंपते हुए इन आदिवासी समुदायों से कोई बातचीत तक नहीं की गयी, ग्राम सभाओं के जरिये उनकी सहमति लेना तो दूर की बात है। सीधे-सीधे उनके विस्थापन और आजीविका की बर्बादी के फैसले पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यही सलूक उड़ीसा के नियमगिरि पहाडि़यों में बसने वाली डोंगरिया खोंड जनजाति के साथ किया गया, जिसकी मान्यता है कि उनकी पहाडि़यों में उनके देवता का निवास है। इन पहाडि़यों में बॉक्साइट के भंडार हैं, जिसे एकतरफा तौर पर वेदांता को सौंप दिया गया था और उसने बिना पर्यावरण मंजूरी के, खनन के लिए आवश्यक पूर्वानुमतियों के बिना तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य अन्य कानूनों का परिपालन किये बिना ही खनन कार्य शुरू कर दिया था। खोंड आदिवासी लंबे समय से वेदांता व सरकार के खिलाफ संघर्षरत थे। उनके संघर्षों का दमन किया गया व उन पर नक्सलवाद का ठप्पा भी लगाया गया।

18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दे दिया कि वेदांता और सरकार को खनन के लिए ग्राम सभा की अनुमति हासिल करनी होगी, क्योंकि खनन से न केवल विस्थापन के कारण खोंड आदिवासियों की आजीविका को खतरा पैदा होगा, बल्कि उनके सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक अधिकारों का भी हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वेदांता को न केवल पर्यावरण मंजूरी हासिल करनी होगी,बल्कि आदिवासियों के कानूनी अधिकारों की भी स्थापना करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण कानून का पालन करना होगा तथा उसका कोई भी फैसला ग्राम सभा के फैसले पर आधारित होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने वनाधिकार कानून और पेसा कानून के बीच एक ‘अभिन्न’ रिश्ते को रेखांकित किया है।

हालांकि उच्च न्यायालय का ये फैसला उड़ीसा के बारे में है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी इससे बाहर नहीं है,जहां आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है, औद्योगिक विस्तार के लिए कथित जन-सुनवाईयां तमाशा बनकर रह गयी हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी उद्योगपतियों के चारण की भूमिका में नजर आते हैं और इसके खिलाफ हो रहे स्वतस्फूर्त आंदोलनों को पुलिस की लाठी के बल पर बेरहमी से कुचला जा रहा है।

राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के वन क्षेत्रों में 1.86 लाख हेक्टेयर की कमी आयी है। प्रदेश के 30 हजार हेक्टेयर के वन क्षेत्र में खनन गतिविधियां चल रही हैं। आदिवासियों की वन भूमि पर 56.3 प्रतिशत दावों को बिना कोई कारण बताये खारिज कर दिया गया है और सामुदायिक अधिकारों की स्थापना पर तो कोई प्रगति ही नहीं हुयी है। वहीं दूसरी ओर, कार्पोरेट आवारा पूंजी राजनेताओं की शह और मिलीभगत से बेरोक-टोक राज्य में घूम रही है। उद्योगों की स्थापना के नाम पर ये एमओयू तो कर रही है, लेकिन उसका उद्देश्य प्रदेश का औद्योगिक विकास कम, प्राकृतिक संसाधनों को हड़पना ज्यादा है। बिजली संयंत्रों के नाम पर कोयला खदानों पर कब्जे की होड़ चल रही है। इससे प्रदेश में अशांति का वातावरण बना है और बस्तर में इसकी अभिव्यक्ति तो नक्सलवाद के रुप में हो रही है। शायद इसीलिए बस्तर में कांग्रेसी नेताओं पर नक्सली हमले के बाद केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि अगले दस सालों तक बस्तर में खनन गतिविधियां रोक दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री वी. किशोरचंद्र देव को भी इस विस्फोटक स्थिति का अंदाजा है। देव को आदिवासी वनाधिकार कानून को रुपाकार देने का श्रेय जाता है। शायद उन्हें नियमगिरि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी अंदाजा रहा हो। 4 अप्रैल को उन्होंने देश के सभी राज्यपालों को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत उन्हें मिली शक्तियों का वे प्रयोग करें तथा पांचीव अनुसूची के क्षेत्रों में सुशासन के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। इस लंबे पत्र में उन्होंने लिखा है– ‘‘ पांचवी अनुसूची के अनुबंध पांच के प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संसद अथवा राज्य विधानसभा के किसी भी कानून को संपूर्णतः अथवा आंशिक रुप से लागू करने अथवा लागू न करने के निर्देश, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा हेतु, दे सकते हैं। संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुबंध तीन और पांच के द्वारा ये पूर्णतः स्पष्ट है कि राज्यपाल के अधिकार निरंकुश व असीम हैं।…… न्यायालयों ने भी इस बात की पुष्टि की है…..। देश के महान्यायवादी ने भी राज्यपालों के अधिकारों के संदर्भ में ये कहा है कि पांचवी अनुसूची के तहत अपने कार्यों व अधिकारों का निर्वहन करने हेतु वे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता के मोहताज नहीं हैं।’’ इसमें उन्हें अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे सभी करार व एमओयू पर रोक लगाने का अधिकार है, जो आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं। देव ने स्पष्ट कहा है कि वनाधिकारों की स्थापना किये बिना किसी आदिवासी को विस्थापित नहीं किया जा सकता।

छत्तीसगढ़ में एक तिहाई आबादी आदिवासी है। लेकिन प्रदेश में पिछले एक दशक में आदिवासियों की जनसंख्या में डेढ़ प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र एक नये किस्म की अशांति से गुजर रहे हैं। उदारीकरण-निजीकरण की आड़ में विकास की जिन नीतियों को शक्तिशाली लाबियां लागू कर रही हैं, वे इस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने के लिए ही हैं। लेकिन इसके लिए इस अनुसूचित क्षेत्र से आदिवासियों का विस्थापन अनिवार्य है। आदिवासियों के लिए विस्थापन का अर्थ है- एक समूह के रुप में उनका विनाश,उनके प्राकृतिक व परंपरागत अधिकारों का हनन और एक समूची मानवीय सभ्यता व संस्कृति का लोप। सुप्रीम कोर्ट ने इसी विनाश के खिलाफ अपना फैसला दिया है। किशोरचंद्र देव ने भी इसी विनाश के खिलाफ राज्यपालों को आगाह किया है–‘‘…..दुर्भाग्यवश पैंसठ सालों के आजादी के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं हैं जब राज्यपालों ने अपने इन अधिकारों का प्रयोग किया हो।’’ छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल इसके अपवाद नहीं रहे हैं। सलवा-जुडूम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी इन्हीं मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन भाजपा सरकार में राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव ही था कि वह इन मुद्दों से मुखातिब नहीं हो पायी।

25 मई की निंदनीय नक्सली वारदात के बाद अनुसूचित क्षेत्र का विकास व वहां रहने वाली आदिवासी जनजातियों की स्थिति एक बार फिर बहस के केन्द्र में है। राज्य सरकार की विफलता के बाद क्या अब अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग की राजनैतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करने का साहस राज्यपाल दिखायेंगे

 

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