मोगा बस कांड मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रूख, बादल परिवार की मुश्किलें बढ़ीं

badal.मोगा बस कांड मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रूख, बादल परिवार की मुश्किलें बढ़ीं

चंडीगढ़,। मोगा बस कांड मामले में बादल परिवार की मुसीबतों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार के मुख्यसचिव, डीजीपी, स्टेट ट्रांसपोर्ट और ऑर्बिट एविएशन कंपनी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने मामले में 15 मई तक इन सभी से जवाब मांगा है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने सुनाई के दौरान कहा कि इस मामले में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वकील को कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने दायरे में रह कर ही काम करें।खंडपीठ ने कहा कि वह अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने लोस और विस क्षेत्रों में जाकर ही लड़ें। कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी पूछा है कि अभी तक बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। राज्य में कितनी सरकारी और निजी बसें चल रही हैं, इसका जवाब भी पंजाब सरकार से मांगा है।हाईकोर्ट ने मोगा कांड पर स्वत: संज्ञान लिया था । इस मामले की पीड़िता किशोरी की गुरूवार को मौत हो गई थी। किशोरी और उसकी मां के साथ बस में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और फिर उन्हें बस से फेंक दिया गया। यह बस ऑर्बिट एविएशन की थी जिसके मालिक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदार हैं।

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