देश के सड़क हादसों में मानव संसाधन का ज्यादा नुकसान

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संदर्भः- अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट,भारत में मानव संसाधन का सबसे ज्यादा नुकसान

प्रमोद भार्गव

 

सड़क हादसों में भारत को हर साल मानव संसाधन का सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन (आईआरएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज्यादा हैं। जिनेवा स्थित आईआरएफ के अध्यक्ष केके कपिला ने आईआरएफ की ओर से हर साल नबंवर के तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यह जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार 12.5 लाख लोगों की दुनिया में प्रतिवर्ष सड़क हादसों में मौतें होती हैं। इनमें 12.06 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। जबकि भारत में दुनिया में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या में 3 प्रतिशत ही हिस्सेदारी है। 2016 के सड़क हादसों में भारत में 1,50,785 लोग मारे गए। जो परिवार हादसे में अपने परिजन को गंवाता है, उस पर पांच लाख रुपए का औसतन अतिरिक्त बोझा पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भारत में जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है और सड़के जिस बेहाली में हैं, उससे लगता नहीं कि भारत इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा।

सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं में एक ओर तो नाबालिग बाइकर्स जिम्मेबार हैं,दूसरी और देश में बढ़ते सड़क हादसों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों में भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल देश में हरेक साल जो डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं और चार से पांच लाख घायल होते हैं,उनमें ज्यादातर युवा हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन बाइकर्स का आतंक छाया हुआ है। पिछले तीन साल के भीतर उत्तर प्रदेश में ये बाइकर्स 14,157 और मध्य प्रदेश में 8,420 दुर्घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। यह खुलासा राज्यसभा में एक सवाल के जबाव में सामने आई रिर्पोट से हुआ है। दूसरी तरफ सरकार राजमार्गों पर ऐसे स्थल तलाष रही है,जहां अधिकतम दुर्घटनाएं होती हैं। इसके बाद इन स्थलों पर ऐसे सुधार किए जाएंगे,जिससे घटनाएं कम से कम हों। साथ ही दुर्घटना के अन्य कारण भी खोजकर उनका भी निवारण किया जाएगा। इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना भी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने भी भारत में सड़क हादसों पर महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए हैं। पिछले एक दशक के दौरान में पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार हर दिन सड़क हादसे में 381 लोग मारे जाते हैं और 1287 घायल होते हैं। सड़क परिवहन की इसी खौफनाक हालत पर चिंता जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सड़कों को ‘राक्षसी हत्यारे’ ;जायंट किलर, Giant Killer कहा था। अदालत ने यह संज्ञा सड़क हादसों में हुई मौतों की हकीकत से रूबरू होकर दी थी। दरअसल 2004 में सड़क हादसों में 92,618 मौतें हुई थीं। जबकि 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,35,485 हो गया और 2011 में 1,43,485 लोगों ने सड़क हादसों में प्राण गंवाए। 2013 में 4,86,000 और 2014 में 4,89,000 लोगों ने प्राण गवाएं। यानी जैसे-जैसे सड़कों पर वाहन बढ़ते जा रहे हैं,उसी अनुपात में दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर-प्रदेश में कुल मौतों के 11 फीसदी,तमिलनाडू में 10.9,महाराष्ट्र में 9.2,कर्नाटक में 7.5,राजस्थान में 7.4 प्रतिशत लोग मारे जाते है। इसके बाद मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पष्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और हरियाणा का नंबर आता है। जाहिर है,यह रफ्तार देश के युवाओं को निगल रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में केवल 28 देश ऐसे हैं, जहां सड़क हादसों पर नियंत्रण की दृष्टि से कायदे-कानून बनाए गए हैं। जिनका यथा संभव पालन भी होता है। लेकिन हमारे यहां जो कानून हैं, उनमें उदारता कहीं ज्यादा है। लिहाजा हादसे को अंजाम देने वाले चालक को कठोर सजा देने की बजाय, कानून उसे बचाने में ज्यादा सहायक साबित होते हैं। जानलेवा टक्कर होने के बावजूद ज्यादातर मामलों में पुलिस लापरवाही से हुई मौत मान कर जिन धाराओं में प्रकरण कायम करती है, उनमें तत्काल जमानत तो मिल ही जाती है, सजा का प्रावधान भी महज दो साल का है।

पिछले डेढ़ दशक में देशभर की सड़कों पर क्षमता से अधिक वाहन सड़कों पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई एक याचिका में दिए आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 में भारत में करीब 46.89 लाख किलोमीटर सड़कें और 11.49 करोड़ वाहन थे। नतीजतन 4.97े लाख सड़क हादसे हुए। इन हादसों में ज्यादातर मरने वाले लोगों में 40 फीसदी, 26 से 45 आयुवर्ग के होते हैं। यही वह महत्वपूर्ण समय होता है, जब इन पर परिवार के उत्तरदायित्व के निर्वहन का सबसे ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में दुर्घटना में प्राण गवां चुके व्यक्ति के परिजनों पर सामाजिक, आर्थिक और आवासीय समस्याओं का संकट एक साथ टूट पड़ता है। इन हादसों में 19 से 25 साल के इतने युवा मारे जाते हैं, जितने लोग कैंसर और मलेरिया से भी नहीं मरते। ये हादसे मानवजन्य विसंगतियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आबादी में पीढ़ी व आयुवर्ग के अनुसार जो अंतर होना चाहिए,उसका संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। यदि सड़क पर गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2020 तक भारत में 700000 और दुनिया में प्रति वर्ष 84 लाख से भी ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होंगी। नतीजतन संबंधित देशों को 235 अरब रुपए की आर्थिक क्षति झेलनी होगी। ऐसे में शायद आबादी नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन की जरुरत ही नहीं रह जाएगी ?

यातायात सुचारु रूप से संचालित हो, इसके लिए जापान, अमेरिका और सिंगापुर के यातायात कानून से भी सीख लेने की बात कही जा रही है। खासतौर से यूरोपीय देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आचार संहिता लागू है, जिसका ज्यादातर देश पालन करते हैं। इस संहिता के मुताबिक यदि किसी कार की गति 35 किमी प्रति घंटा है, तो दो कारों के बीच की दूरी 74 फीट होनी चाहिए। 40 मील प्रतिघंटा की रफ्तार होने पर यह अंतर 104 फीट और 45 फीट की गति पर यह अंतर 132 फीट होना चाहिए। संहिता में चालकों के नियम भी तय किए गए हैं। यदि चालक की मुट्ठी बंद करने की ताकत पौने सोलह किलोग्राम से कम निकलती है तो माना जाना चाहिए कि यह व्यक्ति वाहन चलाने लायक नहीं है। संहिता की शर्त के मुताबिक वाहन चलाने लायक उस व्यक्ति को माना जाएगा जो 20 मीटर आगे चल रहे वाहन का नंबर आसानी से पढ़ ले। हमारे यहां तो 80 साल के शक्ति और दृष्टि से कमजोर हो चुके बुजुर्ग भी सड़कों पर वाहन चलाते खूब देखे जाते हैं। फिर वाहनों के अनुपात में हमारी सड़कों पर जगह भी नहीं है। 74 फीट दूरी बनाएं रखने की बात तो छोड़िए, देश के महानगरों में 2 से 5 फीट की दूरी वाहनों के बीच बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है, हम लायसेंस प्रणाली को श्रेष्ठ बनाने के लिए बात भले दुनिया के देशों का अनुकरण करने की करें, लेकिन नतीजे कारगर निकलें ऐसी उम्मीद कम ही है ? लिहाजा सड़कों से वाहन कम किए बिना दुर्घटनाआंे से छुटकारा मुश्किल है। किंतु कार लाॅबी हमारे यहां इतनी मजबूत है कि वह कारों के उत्पादन में कमी लाने नहीं देगी, बल्कि उसकी तो कोशिष है कि कारें सड़कांे पर निर्बाध चलें। इसके लिए पदयात्री, साइकिल और साइकिल रिक्षा को ही सड़कों से हटा दिया जाए ? इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने पैदल चलने का अधिकार सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से जनहित याचिका दायर की हुई है। इसका फैसला आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन सड़क हादसों में निकट भविष्य में कोई अकल्पनीय कमी आए, ऐसे उपाय नए विधेयक के जरिए होते है,तो यह अच्छी बात होगी।

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