आखिर क्यों हो रही है किसानों के नाम पर राजनीति?

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  हाल ही में कृषि सुधारों पर बिल किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता ,आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 विधेयकों को संसद में 14 सितंबर को लॉकडाउन के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के लिए पेश किया गया।

इस दौरान लोक सभा में विपक्षी सदस्यों ने व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और मूल्य आश्वासन अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही नहीं इन अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान और किसान संगठनों ने विरोध किया है। बीते जुलाई में पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा ट्रैक्टर विरोध इन के विरोध में था। पंजाब विधानसभा ने 28 अगस्त को केंद्र के अध्यादेशों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

आखिर इनका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या नए  प्रावधान सभी राज्य एपीएमसी कानूनों को समाप्त कर देंगे? चूंकि कृषि और बाजार राज्य विषय हैं तभी इन अध्यादेशों को राज्यों के कार्यों पर प्रत्यक्ष अतिक्रमण और  संघवाद की भावना के खिलाफ देखा जा रहा है। हालांकि, केंद्र ने तर्क दिया कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का हिस्सा है, इस प्रकार यह संवैधानिक है।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, ए.पी.एम्.सी. किसानों की उपज की प्रभावी खोज के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच उचित व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे।
एपीएमसी खरीदारों, कमीशन एजेंटों और निजी बाजारों को लाइसेंस प्रदान करके किसानों की उपज के व्यापार को विनियमित कर सकता है; इस तरह के व्यापार पर लेवी बाजार शुल्क या कोई अन्य शुल्क; और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने बाजारों के भीतर आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।

दूसरा विधेयक  किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश का उद्देश्य किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलना है, जो अंतर-राज्य व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करता है और कृषि उपज को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या लेवी एकत्र करने से भी रोकता है।

दूरी तरफ आलोचक एपीएमसी के एकाधिकार के विघटन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को समाप्त करने के सीधे संकेत के रूप में देखते हैं। केंद्र के ‘एक राष्ट्र, एक बाजार’  के जवाब में  आलोचकों ने ‘एक राष्ट्र, एक एमएसपी’ मांगा है। आलोचकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करना समय की आवश्यकता है।

देश भर में किसानों के विरोध के बीच सरकार ने गेहूं एमएसपी के लिए 2.6% बढ़ोतरी की घोषणा की।
मंत्रिमंडल ने छह फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिसमें गेहूं के लिए दर में 2.6% की वृद्धि शामिल है। पिछले साल गेहूं के लिए एमएसपी में 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई थी। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध कृषि से संबंधित है, जो कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लिए व्यापार समझौतों पर एक रूपरेखा प्रदान करता है।
 पारिश्रमिक मूल्य ढांचे को किसानों की रक्षा और सशक्त बनाने वाले के रूप में पेश किया गया है।

लिखित कृषि समझौता, किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले दर्ज किया गया, आपूर्ति और गुणवत्ता, ग्रेड, मानकों और कृषि उपज और सेवाओं की कीमत के लिए नियमों और शर्तों को सूचीबद्ध करता है। खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत समझौते में उल्लिखित की जानी है।
विविधताओं के अधीन कीमतों के मामले में, समझौते में ऐसी उपज के लिए भुगतान की जाने वाली गारंटीकृत कीमत शामिल होनी चाहिए, और किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए प्रचलित कीमतों या किसी भी अन्य उपयुक्त बेंचमार्क कीमतों से जुड़ा एक स्पष्ट संदर्भ गारंटी मूल्य से अधिक  बोनस  या प्रीमियम सहित होना चाहिए। इस तरह की कीमत अनुबंध के रूप में प्रदान की जाएगी।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसानों के लिए एक नई अवधारणा नहीं है – अन्न, अनाज और पोल्ट्री क्षेत्रों में औपचारिक अनुबंधों के लिए अनौपचारिक अनुबंध आम हैं। मूल्य आश्वासन विधेयक, मूल्य शोषण के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, मूल्य निर्धारण के लिए तंत्र को निर्धारित नहीं करता है। ऐसी आशंका है कि निजी कॉरपोरेट घरानों को दिए जाने वाले फ्री हैंड से किसान का शोषण हो सकता है।

तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा देता है। संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचलन और वितरण को निष्क्रिय कर देगा। केंद्र सरकार को युद्ध, अकाल के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति के विनियमन की अनुमति है केंद्र सरकार को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा के दौरान आपूर्ति के विनियमन की अनुमति है, जबकि ऐसे समय में निर्यातकों और प्रोसेसर के लिए छूट प्रदान करते हैं।

आलोचकों का अनुमान है कि खाद्य पदार्थों के नियमन में ढील  निर्यातकों, प्रोसेसर और व्यापारियों को फ़सल के मौसम के दौरान फ़सल उत्पादन के लिए ले जाएगा, जब कीमतें आम तौर पर कम होती हैं, और कीमतें बढ़ने पर बाद में इसे जारी करती हैं। उन्होंने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकता है क्योंकि राज्यों को राज्य के भीतर स्टॉक की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आलोचकों ने आवश्यक कीमतों और बढ़े हुए कालाबाजारी के मूल्यों में अतार्किक अस्थिरता का अनुमान लगाया।

देखें तो बिलों की आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए। नए बिलों में कृषि विपणन को उदार बनाने का तरीका किसान के लिए अधिक सुलभ बाजार और विकल्प तैयार करना है। हमें एमएसपी और सार्वजनिक खरीद के माध्यम से ’सेफ्टी नेट’ सिद्धांत को संरक्षित करते हुए कृषि उपज के लिए बाजार में विस्तार करने की आवश्यकता है।
—प्रियंका सौरभ 

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