राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुओं की अमेरिका में होने वाली नीलामी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी है।
नवजीवन ट्रस्ट की ओर से अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता मोहन पाराशरण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार ने स्थगन आदेश जारी किया। अमेरिका के एंटिकोरम आक्सनीयर्स की ओर से गुरुवार को गांधीजी की वस्तुओं की नीलामी की जानी है।
पाराशरण ने कहा कि वे सभी वस्तुएं भारत की हैं और उन्हें अनधिकृत तरीके से वहां ले जाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ब्रिटिश संस्थान के खिलाफ ठीक इसी तरह का स्थगन आदेश गांधीजी की हस्तलिखित सामग्रियों की नीलामी रोकने के लिए दिया था।
सरकार ने ट्रस्ट की ओर से इस मामले में अदालत में पेश होने के लिए पाराशरण को विशेष अनुमति दी है।